बिल का सारांश

रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2017

  • विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 9 फरवरी, 2017 को लोकसभा में रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2017 पेश किया।
     
  • बिल 104 कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने का तथा एक कानून में आंशिक एवं तीन अन्य कानूनों में मामूली संशोधन करने का प्रयास करता है।
     
  • कुछ कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना : बिल 104 कानूनों को रद्द करता है जिन्हें बिल की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से 63 कानून संशोधन एक्ट्स हैं जहां इन कानूनों द्वारा किए गए परिवर्तनों को पहले ही संबंधित मूल एक्ट्स में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इनमें 20 ऐसे एक्ट्स भी शामिल हैं जिन्हें 1947 के पहले पारित किया गया था।
     
  • एक कानून में आंशिक संशोधन : बिल कराधान कानून (संशोधन) एक्ट, 2007 के तीन सेक्शंस को रद्द करता है। ये तीनों सेक्शंस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) एक्ट, 1957 के कुछ प्रावधानों को हटाने से संबंधित थे।
     
  • कुछ कानूनों में संशोधन : बिल तीन एक्ट्स में मामूली संशोधन करता है। इसमें एक सेक्शन में अनावश्यक शब्द को हटाया गया है। एक एक्ट के टाइटिल और एक सेक्शन के मार्जिकल हेडिंग में परिवर्तन किए गए हैं।
     
  • तीन एक्ट्स निम्नलिखित हैं : (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान एक्ट, 2007, (ii) पशुओं में संचारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट, 2009, और (iii) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एक्ट, 2009।

 

 

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