बिल का सारांश

रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2019

  • विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2019 पेश किया। बिल 68 एक्ट्स को पूरी तरह से रद्द करता है और दो अन्य कानूनों में संशोधन करता है।
     
  • कुछ कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना: बिल पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 68 कानूनों को रद्द करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि, 1976, और (ii) मोटर वाहन (संशोधन) एक्ट, 2001।
     
  • कुछ कानूनों में संशोधन: बिल दो एक्ट्स में मामूली संशोधन करता है। इसमें कुछ शब्दों को बदला गया है। ये एक्ट हैं: (i) इनकम टैक्स एक्ट, 1961, और (ii) इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, 2017।

 

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