मंत्रालय: 
कृषि
  • कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने 5 अगस्त, 2016 को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2016 लोकसभा में पेश किया। बिल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक्ट, 1992 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।
     
  • एक्ट कृषि के विकास और कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। वह कहता है कि उक्त विश्वविद्यालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी है।
     
  • एक्ट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की परिभाषा में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। बिल में इस परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया गया है और उसमें नागालैंड राज्य को शामिल किया गया है।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च “पीआरएस”) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।