मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 को 8 जुलाई, 2017 को जारी किया गया। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 को संशोधित करता है। इस एक्ट में राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की वसूली का प्रावधान है।
     
  • जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह अध्यादेश एक्ट के प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर में लागू करता है।

 

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