मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 10 अगस्त, 2018 को लोकसभा में पर्सनल लॉज़ (संशोधन) बिल, 2018 पेश किया। यह बिल पांच कानूनों में संशोधन करता है। ये कानून हैं: (i) तलाक एक्ट, 1869, (ii) डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939, (iii) स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954, (iv) हिंदू विवाह एक्ट, 1955, और (v) हिंदू एडॉप्शन एंड मेनटेनेंस एक्ट, 1956
     
  • इन सभी कानूनों में हिंदू और मुस्लिम कपल्स के विवाह, तलाक और सेपरेशन से संबंधित प्रावधान हैं। इनमें से प्रत्येक कानून में कहा गया है कि कुष्ठ रोग (लेप्रेसी) की वजह से तलाक या सेपरेशन की मांग की जा सकती है।  
     
  • बिल तलाक या सेपरेशन की वजहों में से कुष्ठ रोग को हटाता है।

 

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