मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) संशोधन अध्यादेश, 2017 को 2 सितंबर, 2017 को जारी किया गया। यह वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं, जैसे पान मसाला, कोयला, एरेटेड ड्रिंक्स और तंबाकू पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा सेस की दर अधिसूचित करने की अनुमति देता है, जिसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सेस की इस राशि से की जाती है।
     
  • जीएसटी मुआवजा सेस की अधिकतम दर में वृद्धि : अध्यादेश 2017 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि कारों पर जीएसटी मुआवजा सेस की दर 15% से बढ़ाकर 25% की जा सके।

 

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