बिल का सारांश

पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020
 

  • कृषि एवं किसान कल्याण नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 मार्च को राज्यसभा में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020 पेश किया। बिल पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की मैन्यूफैक्चरिंग, आयात, बिक्री, स्टोरेज, वितरण, प्रयोग और निस्तारण को रेगुलेट करता है ताकि सुरक्षित कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और मनुष्यों, पशुओं एवं पर्यावरण के जोखिम को कम किया जा सके। बिल इन्सेटिसाइड्स एक्ट, 1968 में संशोधन करता है।
  • कीट (पेस्ट) और कीटनाशक: बिल कीटों को ऐसे जंतुओं, पौधों या पैथोजेनिक एजेंट्स के रूप में परिभाषित करता है जोकि अवांछित हैं या पौधों, मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। कीटनाशक रसायनिक या जैविक मूल का ऐसा पदार्थ है जोकि कृषि, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेस्ट कंट्रोल अभियान, या सामान्य उपयोग में कीटों की रोकथाम या उन्हें नष्ट करते हैं।
     
  • सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड: केंद्र सरकार एक सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड बनाएगी जोकि केंद्र और राज्य सरकारों को एक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों पर सलाह देगा। बोर्ड निम्नलिखित मामलों से संबंधित मानक और बेहतर कार्य पद्धतियां बनाने के लिए भी केंद्र सरकार को सलाह देगा: (i) कीटनाशकों के मैन्यूफैक्चरर, प्रयोगशालाएं एवं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, (ii) श्रमिकों के कार्य करने की स्थितियां एवं प्रशिक्षण, और (iii) कीटनाशकों का रीकॉल एवं निस्तारण। बोर्ड कीटनाशकों के कारण जहर संबंधी मामलों से निपटने के लिए मॉडल प्रोटोकॉल भी बनाएगा।
     
  • कीटनाशकों का रजिस्ट्रेशन: कीटनाशकों को सामान्य प्रयोग, कृषि, उद्योग, पेस्ट कंट्रोल, या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयात या मैन्यूफैक्चर करने के इच्छुक व्यक्तियों को पंजीकरण कमिटी से कीटनाशकों के रेजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना होगा। कमिटी का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और वह कमिटी: (i) सर्टिफिकेट देने की शर्तों को निर्दिष्ट करेगी और सर्टिफिकेट देगी, (ii) रजिस्टर्ड कीटनाशकों की सुरक्षा और प्रभाव की समय समय पर समीक्षा करेगी और उनके सर्टिफिकेट्स में संशोधन करेगी या उन्हें रद्द करेगी, और (iii) उन पदार्थों को अधिसूचित करेगी, जिनका कीटनाशकों के समान रासायनिक या जैविक असर हो सकता है।
     
  • रजिस्ट्रेशन का आधार: कमिटी सुरक्षा, प्रभाव, जरूरत, अंतिम प्रयोग, जोखिम और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता के आधार पर कीटनाशकों के आवेदन में दर्ज सूचनाओं का मूल्यांकन करेगी। अगर आवेदक गलत या भ्रामक सूचनाएं देता है, या अगर फसलों और कमोडिटीज़ पर कीटनाशक की शेष मात्रा (रेस्ड्यू) की  अधिकतम सीमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं है तो कीटनाशक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कीटनाशकों के जोखिमों और लाभों के संबंध में कोई वैज्ञानिक अनिश्चितता है और उससे मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण को गंभीर एवं अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा है तो भी कीटनाशक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।  
     
  • लाइसेंस: कीटनाशकों की मैन्यूफैक्चरिंग, वितरण, बिक्री के लिए प्रदर्शन, बिक्री, या स्टॉक करने, या पेस्ट कंट्रोल अभियान के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंसिंग ऑफिसर से लाइसेंस लेना होगा। इस ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। कीटनाशक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद आवेदक को निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर लाइसेंस हासिल करना होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। सामान्य प्रयोग (जैसे घरों, कार्यालयों या ऐसे ही दूसरे परिसरों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक) हेतु कीटनाशक बेचने या स्टोर करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।
     
  • किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, अगर वह एक्ट के अंतर्गत अपराधी ठहराया जाता है। लाइसेंस तब भी रद्द किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति: (i) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, (ii) एक्ट के प्रावधानों या उसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करता है, या (iii) लाइसेंस लेने के लिए गलत या भ्रामक सूचनाएं देता है। 
     
  • मूल्य: अगर केंद्र सरकार जरूरी समझती है या उचित मूल्य पर कीटनाशकों का वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है तो वह उनके मूल्य को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी का गठन कर सकती है। उस तरीके से जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है।
     
  • कुछ कीटनाशकों पर प्रतिबंध: केंद्र और राज्य सरकारें अधिसूचनाओं के जरिए एक वर्ष की अवधि तक किसी क्षेत्र में कीटनाशकों, या उनके एक निर्दिष्ट बैच के वितरण, बिक्री या प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर: (i) वे मानव स्वास्थ्य, दूसरे जीवित जीवों, या पर्यावरण को कुप्रभावित करते हैं, या (iii) कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा पहुंचाते हैं।
     
  • पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर: केंद्र और राज्य सरकारें अधिसूचनाओं के जरिए कुछ क्षेत्रों में पेस्टिसाइड इंस्पेक्टरों को नियुक्त कर सकती हैं। एक पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर निम्नलिखित कार्य कर सकता है: (i) किसी परिसर या वाहन में प्रवेश कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है, अगर उसे किसी अपराध के होने का संदेह है या वह अनुपालन की जांच करना चाहता है, (ii) किसी दस्तावेज, सामग्री, या कीटनाशकों के स्टॉक को जब्त कर सकता है, (iii) कीटनाशकों के सैंपल को टेस्ट और आकलन के लिए भेज सकता है, और (iv) एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट की मंजूरी से कीटनाशकों की बिक्री, प्रयोग, वितरण या निस्तारण को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए या सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट हासिल होने तक के लिए रोक सकता है।
     
  • अपराध: बिल के अंतर्गत लाइसेंस या सर्टिफिकेट के बिना मैन्यूफैक्चरिंग, आयात, वितरण, बिक्री, बिक्री के लिए प्रदर्शन, परिवहन, स्टोरिंग या पेस्ट कंट्रोल अभियान चलाने पर तीन वर्ष तक की कैद भुगतनी पड़ सकती है या 40 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। अपने घर, किचन गार्डन या अपने खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करने वालों को बिल के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

 

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