• 26 सितंबर, 2018 को इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया गया। यह अध्यादेश इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में संशोधन करता है। एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की स्थापना करता है। यह संस्था मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है।
     
  • एमसीआई का सुपरसेशन: 1956 का एक्ट एमसीआई के सुपरसेशन और हर तीन वर्ष की अवधि के बाद उसके पुनर्गठन का प्रावधान करता है। अध्यादेश एमसीआई के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष करने के लिए इस प्रावधान में संशोधन करता है। इस अंतरिम अवधि के दौरान केंद्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करेगी जोकि एमसीआई की शक्तियों का उपयोग करेगा।
     
  • एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं जिनमें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार इनमें से एक सदस्य को बोर्ड का चेयरपर्सन चुनेगी। अध्यादेश इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि बोर्ड में विशिष्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी चुना जाएगा।
     
  • इसके अतिरिक्त अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महासचिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एसिस्ट करेगा।

 

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