मंत्रालय: 
वित्त
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 31 जुलाई, 2017 को लोकसभा में पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन बिल, 2017 को पेश किया। यह बिल पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है। बिल को 1 जुलाई, 2017 से लागू माना जाएगा, जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था।
     
  • बिल पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। 1994 का एक्ट पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करता है।
     
  • इंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली का अधिकार : 1994 के एक्ट के तहत केंद्र सरकार को चंडीगढ़ में इंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली करने का अधिकार है। बिल केंद्र सरकार के इन अधिकारों को चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करता है।
     
  • यह संशोधन संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है जोकि इंटरटेनमेंट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करता है। उल्लेखनीय है कि अगर इंटरटेनमेंट टैक्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा वसूला जाता है, तो वह जीएसटी में शामिल नहीं होगा।
     
  • चुंगी वसूलने का अधिकार : वर्तमान में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चुंगी और वाहन एवं पशु कर वसूलने का अधिकार है। बिल इन अधिकारों को समाप्त करता है।
     
  • यह संशोधन भी संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है जोकि चुंगी सहित इंट्री टैक्स को जीएसटी में सम्मिलित करता है।

 

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