मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को 23 नवंबर, 2017 को जारी किया गया। यह भारतीय वन एक्ट, 1927 में संशोधन करता है। एक्ट के अंतर्गत वृक्ष की परिभाषा में ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़-झंखाड़ और बेंत शामिल हैं।
     
  • अध्यादेश इस परिभाषा से बांस को हटाने के लिए इसमें संशोधन करता है। इसके बाद गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने और आर्थिक उपयोग के लिए उसके परिवहन हेतु अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

 

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