Ministry: 
Personnel, Grievances and Pensions
  • कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने 19 जुलाई, 2019 को लोकसभा में सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। यह बिल सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
     
  • सूचना आयुक्त की कार्य अवधि: एक्ट के अंतर्गत एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों (आईसीज़) को नियुक्त किया जाएगा। एक्ट के अनुसार, सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तरों पर नियुक्त) पांच वर्ष के लिए अपने पदों पर आसीन होंगे। बिल इस प्रावधान को हटाता है और कहता है कि केंद्र सरकार सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल को अधिसूचित करेगी।
     
  • वेतन का निर्धारण: एक्ट कहता है कि सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर सीआईसी और आईसीज़ का वेतन क्रमशः चुनाव आयुक्तों और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के बराबर होगा।
  • बिल इन प्रावधानों में संशोधन करता है और कहता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर के सीआईसी और आईसीज़ के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों एवं नियमों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
     
  • वेतन में कटौतियां: एक्ट के अनुसार, सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) की नियुक्ति के समय अगर वे पेंशनयाफ्ता हैं या पिछली सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ मिल रहे हैं तो उनके वेतन में से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।
     
  • पिछली सरकारी सेवा में (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार, (iii) केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित निगम, और (iv) केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी के अंतर्गत आने वाली सेवाएं शामिल हैं।
     
  • बिल इन प्रावधानों को हटाता है।.

 

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